पवनपुरी दक्षिण विस्तार योजना कॉलोनी विकास समिति, बीकानेर

कार्यालय - सामुदायिक भवन, पवनपुरी दक्षिण विस्तार योजना, बीकानेर (राज.)

Rules

1. भवन का आरक्षण निर्धारित राशि जमा कराये जाने पर प्रातः 8:00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 8:00 बजे तक का होगा।
2. बिजली व पानी आपूर्ति पर निर्भर करेगा। बिजली / पानी की आपूर्ति नहीं या कम होती है तो उपभोगकर्ता को इसकी व्यवस्था स्वयं के खर्च पर करनी होगी।
3. उपभोगकर्ता द्वारा भवन प्रातः 8:00 बजे तक खाली कर देना होगा। निर्धारित समय पर खाली न करने पर कार्यवाही स्वरूप एक दिन का अतिरिक्त किराया, धरोहर राशि जब्त व भवन को लॉक करने का अधिकार समिति को होगा। ऐसी स्थिति में सामग्री गुम / खराब होने की जिम्मेदारी उपभोगकर्ता की होगी।
4. भवन का चार्ज लेते व सुपुर्द करते समय मीटर की सील व मीटर रीडिंग चैक कर लेवें मीटर रीडिंग लेकर समिति को सूचना देने का दायित्व उपभोगकर्ता का होगा। मीटर रीडिंग की सूचना उपभोगकर्ता के न देने पर आवंटनकर्ता का निर्णय सर्वमान्य होगा। विद्युत खर्च 1400 रु. प्रति युनिट की दर से देना होगा। राज्य सरकार से विद्युत दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी दर से देना होगा।
5. बिजली खर्च 17:00 रुपये प्रति यूनिट की दर से देना होगा I राज्य सरकार से विद्युत दारो माई वृद्धि होने पर बड़ी दर से देना होगा I
6. भवन की सफाई समिति के कर्मचारी द्वारा की जायेगी। सफाई पेटे निर्धारित राशि रुपये 1000/- प्रथम दिन व अगले दिन 500/- प्रतिदिन धरोहर राशि में से काट ली जायेगी। सफाई उपभोगकर्ता द्वारा कराये जाने पर भी सफाई पेटे काटी राशि लौटाई नहीं जायेगी।
7. भवन में लाऊडस्पीकर व डी.जे. साउंड तेज आवाज में नहीं बजायें। रात्रि 10.00 बजे के बाद लाऊड स्पीकर व. डी. जे. बजाना कानूनी अपराध है।
8. भवन की सामग्री, विद्युत लाईन, मीटर सील, उपकरणों से किसी प्रकार से छेड़छाड़ टूट-फूट गुम या क्षतिग्रस्त होने की दशा में क्षतिपूर्ति राशि का उपभोगकर्ता को भुगतान करना होगा। विद्युत चोरी कानूनी अपराध है विद्युत चोरी करने पर कानूनी कार्यवाही व पेनल्टी के लिए उपभोगकर्ता पूर्ण जिम्मेदार होगा।
9. भवन में जो स्थान जिस कार्य के लिए निर्धारित है उसी स्थान पर उपयोग करना होगा। उपभोगकर्ता अपने समस्त सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे। भवन आवंटनकर्ता व भवन का कर्मचारी जिम्मेवार नहीं होगा।
10. भवन की दीवारों पर कील, तार, पर्दा इत्यादि लगाकर क्षतिग्रस्त करना वर्जित है।
11. भवन परिसर में शराब, मांसाहारी भोजन व आतिशबाजी करना वर्जित है।
12. भवन में टेन्ट, लाईट डेकोरेशन व डीजे साउण्ड सम्बन्धी समस्त कार्य समिति स्तर पर निविदा द्वारा निर्धारित संस्थानों से कराना होगा।
13. किसी कारणवश परिसर की बुकिंग निरस्त होने की अवस्था में उन्हीं तिथियों में अन्य बुकिंग हो जाने पर बुकिंग से प्राप्त राशि से ही निरस्त राशि लौटाई जावेगी। बुकिंग न होने की स्थिति में भवन किराया काटकर शेष अग्रिम राशि लौटाई जायेगी
14. भवन पर राज्य सरकार, नगर निगम, हाऊसिंग बोर्ड आदि द्वारा भविष्य में लगाये टैक्स निर्धारित दरों पर उपभोगकर्ता को देने होंगे।
15. भवन में खाना बनाने में वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग करना होगा तथा किसी प्रकार के अनैतिक, राष्ट्र विरोधी / समाज विरोधी असंवैधानिक कार्य वर्जित हैं।